बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक्ट्रेस राखी सावंत और पूर्व पति आदिल दुर्रानी द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायतों को खारिज कर दिया। दरअसल, दोनों ने आपसी सहमति से विवाद को सुलझा लिया है।
कोर्ट ने रद्द की एफआईआर
पीटीआई की खबर के अनुसार न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और संदेश पाटिल ने कहा, ‘आपसी सहमति से हुए समझौते को देखते हुए, एफआईआर को लंबित रखने की कोई जरूरत नहीं है। एफआईआर और उसके बाद के आरोपपत्र रद्द किए जाते हैं।’ अदालत ने कहा कि वैवाहिक विवादों के कारण एफआईआर दर्ज की गई थी।
कोर्ट में मौजूद थीं राखी सावंत
कोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया तो राखी सावंत और दुर्रानी दोनों अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि एफआईआर रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है। बताते चलें कि राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी पर आपराधिक धमकी, उत्पीड़न और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था। जबकि आदिल ने आरोप लगाया था कि राखी सावंत ने उनके अश्लील वीडियो वायरल करके छवि को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी।
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शादी के एक साल बाद अलग हो गए थे राखी और आदिल
राखी सावंत ने साल 2022 में इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार आदिल दुर्रानी से शादी की थी। लेकिन फरवरी 2023 में दोनों ने अलग होने की घोषणा की। इसके बाद एक-दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।


