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High Court To Pass Interim Order On Akshay Kumar Plea Seeking Protection Of Personality Rights – Amar Ujala Hindi News Live


अक्षय कुमार ने कई वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा बिना अधिकार के उनकी तस्वीरों, वीडियो और नाम का दुरुपयोग करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस याचिका पर न्यायमूर्ति आरिफ ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। 

डीपफेक वीडियो के कारण हाईकोर्ट का रुख किया

पीटीआई की खबर के अनुसार अक्षय कुमार ने डीपफेक वीडियो के बढ़ते चलन के बीच अपने व्यक्तित्व अधिकारों (पर्सनैलिटी राइट्स) की सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। उनका कहना है कि इस तरह की सामग्री ने न केवल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इसके गंभीर परिणाम भी हुए हैं।

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अक्षय कुमार की साख को पहुंचा है नुकसान  

याचिका में कहा गया है कि उनके नाम, आवाज, हाव-भाव, पहचान से जुड़ी चीजों को लेकर उल्लंघन हो रहा है। इसी चीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसमें एआई से बनाए डीपफेक फोटो और वीडियो शामिल हैं। साथ ही नकली सामान, भ्रामक विज्ञापन, झूठे ब्रांड एंडोर्समेंट और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और ई-कॉमर्स वेबसाइटों जैसे प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाए गए। अक्षय की याचिका के अनुसार इससे उनके व्यक्तित्व अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है । याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसा चीजें अक्षय कुमार की साख और प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंचाती हैं। उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों को कमजोर करती हैं। साथ ही जनता को गुमराह करती हैं। 

इन कलाकारों ने भी दायर की थी याचिका

कुछ दिन पहले गायिका आशा भोसले और अभिनेता सुनील शेट्टी ने भी अक्षय कुमार जैसी ही याचिका कोर्ट में दायर की थी। इनकी याचिका पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर दिया था। 



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