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अपना अख़बार या पत्रिका कैसे रजिस्टर करें? यह सवाल आज के समय में बहुत से लोगों के मन में है जो अपना खुद का समाचार पत्र, साप्ताहिक या मासिक पत्रिका शुरू करना चाहते हैं। अच्छी खबर यह है कि अब यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सरल हो चुकी है – आप घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया से अपना अख़बार, साप्ताहिक या मासिक पत्रिका रजिस्टर कर सकते हैं। पहले यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन और निशुल्क थी, लेकिन अब इसे डिजिटल कर दिया गया है और ₹1000 की नाममात्र फीस के साथ पारदर्शी बना दिया गया है।

अपना अख़बार या पत्रिका कैसे रजिस्टर करें? – पहले की प्रक्रिया (ऑफलाइन और निशुल्क)
पहले अख़बार या पत्रिका शुरू करने के लिए प्रेस महापंजीयक (Registrar of Newspapers for India – RNI) के पास जिला कलेक्टर (DM) के माध्यम से टाइटल रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। इस प्रक्रिया में कोई शुल्क नहीं लिया जाता था और सभी कार्यवाही ऑफलाइन होती थी।
अपना अख़बार या पत्रिका कैसे रजिस्टर करें? – अब की ऑनलाइन प्रक्रिया (₹1000 शुल्क के साथ)
अब भारत सरकार ने PRGI (Press Registrar General of India) पोर्टल https://presssewa.prgi.gov.in के ज़रिए यह प्रक्रिया डिजिटल कर दी है। इस प्रक्रिया के लिए ₹1000 की शुल्क देनी होती है और पूरी प्रणाली पारदर्शी और ट्रैक योग्य बन गई है।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड या कोई भी सरकारी पहचान पत्र
- वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
- 5 संभावित टाइटल नाम (जो RNI में पहले से पंजीकृत न हों)
- भाषा और प्रकाशन की फ्रीक्वेंसी (दैनिक, साप्ताहिक, मासिक)
- प्रकाशन स्थल का पता (आप अपना घर भी दे सकते हैं)
- यदि प्रेस किराये की है, तो उसका एग्रीमेंट
स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
चरण 1: पोर्टल पर साइन अप करें
- जाएं: https://presssewa.prgi.gov.in
- साइन अप करें: मोबाइल और ईमेल OTP से वेरीफाई करें
- प्रोफाइल बनाएं और जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें
चरण 2: टाइटल रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें
- टाइटल, भाषा, प्रकाशन स्थान, प्रेस जानकारी भरें
- ₹1000 फीस ऑनलाइन जमा करें (BharatKosh के माध्यम से)
चरण 3: टाइटल की वेरीफिकेशन और डीएम अप्रूवल
- आवेदन स्थानीय DM के पास जाता है
- अप्रूवल के बाद आपको टाइटल अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होता है
चरण 4: पहला अंक प्रकाशित करें
- टाइटल स्वीकृति के 6 महीने के भीतर पहला अंक प्रकाशित करें
- यह अंक RNI में जमा किया जाता है
चरण 5: आवश्यक दस्तावेज़ RNI को भेजें
- टाइटल अलॉटमेंट लेटर
- पहला अंक (2 प्रतियाँ)
- डिक्लेरेशन फॉर्म-I
- प्रिंटर/प्रेस का विवरण
- प्रेस एग्रीमेंट (यदि किराए की हो)
चरण 6: RNI प्रमाण पत्र प्राप्त करें
- दस्तावेज़ सत्यापन के बाद आपको RNI से पंजीकरण प्रमाणपत्र (RNI नंबर) प्राप्त होता है
क्या घर का पता दिया जा सकता है?
हाँ, बिल्कुल। आप अपने घर का पता पब्लिकेशन एड्रेस के रूप में दे सकते हैं, खासकर तब जब आप घर से ही प्रकाशन का संचालन कर रहे हों।
ध्यान दें:
- पता स्पष्ट और सटीक होना चाहिए
- वही पता आगे सभी दस्तावेज़ में प्रयुक्त होगा
- भविष्य में यदि पता बदले तो RNI पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है
कुछ महत्वपूर्ण टिप्स:
- टाइटल मिलने के बाद 6 महीने के भीतर पहला अंक प्रकाशित करना अनिवार्य है
- सभी जानकारी सटीक और सत्यापित होनी चाहिए
- पब्लिशर और प्रिंटर की जानकारी मेल खानी चाहिए
- सभी फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स समय पर सबमिट करें
सहायक लिंक:
- PRGI Portal – टाइटल रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट
- Bharatkosh – फीस भुगतान के लिए सरकारी पेमेंट गेटवे
- RNI Official – प्रेस महापंजीयक की पुरानी वेबसाइट
निष्कर्ष
अब भारत में अपना समाचार पत्र, साप्ताहिक या मासिक पत्रिका रजिस्टर करना बेहद आसान हो गया है। PRGI पोर्टल ने प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है। सिर्फ ₹1000 के शुल्क में आप कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त प्रकाशक बन सकते हैं।
अगर आप खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं, या डिजिटल मीडिया में कदम रखना चाहते हैं, तो यह एक शानदार शुरुआत है।